हिमाचल में आने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना नेगेटिव होने पर ही मिलेगा प्रवेश

शिमला।

प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल आने वालों के लिए नई पाबंदियां लगा दी है। हिमाचल
बाहर से आने वालों के लिए फिर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बनाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन सेल की ओर से बुधवार को इस बारे में नोटिफिकेशन जारी की गई है।
नए आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम की जाएगी। हालांकि माल ढुलाई करने वाले वाहनों की आवाजाही पर यह शर्त लागू नहीं होगी। वहीं रोजाना या वीकेंड पर आवाजाही करने वाले लोगों जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदान करने वालोें , सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/ रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी। लेकिन यह छूट तभी रहेगी जब वे 72 घंटों के भीतर वापस लौटेंगे। इसी तरह राज्य से बाहर गए लोगों को भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। हालांकि अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी।

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