शिमला।
प्रदेश सरकार ने मुहर्रम के अवसर पर 19 अगस्त के स्थान पर राज्य में 20 अगस्त को सार्वजनिक राजपत्रित अवकाश घोषित किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम-1881 की धारा-25 के अंतर्गत यह अवकाश नहीें माना जाएगा।
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