रेमडेसिविर के युक्तिसंगत उपयोग के लिए परामर्श जारी
शिमला।
स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि कोविड-19 उपचार के लिए रेमडेसिविर के युक्तिसंगत उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा परामर्श जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस संबंध में स्वास्थ्य संस्थानों को परामर्श दिया गया है कि इस दवा का उपयोग चिन्हित माॅडरेट या आॅक्सीजन की आवश्यकता वाले अस्पताल में भर्ती गंभीर कोविड-19 मरीजों के लिए ही किया जाए, क्योकि यह दवा सिर्फ आपातकालीन प्रयोेग के लिए ही अनुमोदित है।
उन्होंने कहा कि इस दवा का परामर्श मरीज की देखभाल में शामिल वरिष्ठ विशेषज्ञ या क्लीनिकल कमेटी द्वारा दिया जाना चाहिए। किसी अन्य आपात स्थिति के दौरान चिकित्सक द्वारा वरिष्ठ विशेषज्ञ से चर्चा के उपरांत ही इसका परामर्श दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर प्राप्त करने के आदेश लिखित होने चाहिए और इसमें संबंधित चिकित्सक की स्टैंप व हस्ताक्षर होने चाहिए। यह भी परामर्श दिया गया है कि अस्पताल को विशेष दवा कमेटी का गठन करंे जो कि दवा के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा करे। उन्होंने कहा कि यह निर्देश दिए गए है कि रेमडेसिविर की खरीद सिर्फ अस्पतालों द्वारा की जाएगी और मरीजों के परिचारक या संबंधी को इसे बाजार से खरीदने के लिए नहीं कहा जाएगा।