बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में अनिल कुमार उर्फ नीलू को उम्रकैद की सजा
1 min readशिमला।
कोटखाई के बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में अनिल कुमार उर्फ नीलू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिला एवं सत्र अदालत ने यह सजा सुनाई। दोषी को 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
कोटखाई गुडिया मामला बहुचर्चित रहा है। 4 जुलाई 2017 को कोटखाई के एक स्कूल की 10वीं की छात्रा स्कूल से छुट्टी होने के बाद रहस्यमई परिस्थितियों में लापता हो गई थी। हालांकि दो दिन बाद छात्रा का शव साथ के जंगल में पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी।इस मामले में पुलिस ने आरंभ में छः लोगों को गिरफ्तार कर वारदात को सुलझाने का दावा किया था। इस बीच इस मामले में नेपाली मूल के सूरज नामक युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। लोगों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए और इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार ने बाद में इस केस को सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए
13 अप्रैल, 2018 को नीलू नामक चारानी को गिरफ्तार किया।
डीएनए परीक्षण और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ जुलाई 2018 को अदालत में चालान दाखिल किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने 28 अप्रैल, 2021 को नीलू को दोषी करार दिया था। इसके बाद अब सजा का एलान किया गया है।